भारतीय संविधान के भाग

भारतीय संविधान के भाग

भारतीय संविधान के भाग ( Bhartiya Samvidhan ke bhag)

संविधान के मूल पाठ को 22 भागों में विभाजित किया गया था । इसमें अब तक 4 अतिरिक्त भाग 4क,14क,9क तथा 9ख जोड़े गए हैं , जबकि भाग 7 से पहली अनुसूची के भाग ‘ख’ को निरस्त कर दिया गया है । अत: अब कुल भागों की संख्या 25 है,परन्तु इसे 22 भागों में बांटा गया है ।

संविधान के भाग (Parts of the Constitution in Hindi)

भाग विषय संबंधित अनुच्छेद
1संघ और उसका राज्य क्षेत्र 1से 4
2नागरिकता 5से 11
3मौलिक अधिकार 12 से 35
4राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51
4(क)मौलिक कर्तव्य (42 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया)  51-क
5संघ सरकार 52 से 151
6राज्य सरकार 152 से 237
7भाग-ख राज्य से संबंधित प्रावधान
(7वें संविधान संसोधन अधिनियम ,1956 द्वारा विलुप्त कर दिया गया )
 238
8केंद्र शासित प्रदेश 239 से 242
9पंचायतें 243, 243क-ण
9(क)नगरपालिकाएँ ( 74वें संविधान संशोधन, 1992 द्वारा )  243त से 243 यछ
9(ख)सहकारी समितियां (97वें सविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा जोड़ा गया)  243यज से 243यन
10अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र 244 से 244(क)
11संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263
12वित्त, संपत्ति, संविदायें और वाद 264 से 300क
13भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम 301 से 307
14संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323
14(क)अधिकरण ( 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया )  323(क) से 323(ख)
15निर्वाचन 324 से 329क
16अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल- भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध 330 से 342
17राजभाषा 343 से 351
18आपात उपबंध 352 से 360
19प्रकीर्ण 361 से 367
20सविधान का संशोधन 368
21अस्थायी, संक्रमणशील और उपबंध 369 से 392
22संक्षिप्त नाम, प्रांरभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से 395

 

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